PM Kisan Big Update : बड़ी खबर ! अब पति-पत्नी दोनों को मिलेंगे PM Kisan Yojana के तहत 6,000 रुपये ! यहां देखें पूरी जानकारी: PM Kisan Update – PM Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत केंद्र सरकार किसानों के बैंक खाते (Bank Account) में सालाना 6000 यानी 2000 रुपये की तीन किस्त भेजती है. लेकिन, अब तक इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana में कई बदलाव हो चुके हैं. कभी Online Application Form को लेकर तो कभी पात्रता (Eligibility) को लेकर. पीएम किसान सम्मान निधि योजना बनाने से लेकर अब तक कई नए नियम (New Rule) बन चुके हैं. आपको बताते चलें की अब इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पति-पत्नी/Husband-Wife दोनों को PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ मिलने की बात की जा रही है.
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PM Kisan Big Update
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जानिए किसे मिलेगा लाभ ? (PM Kisan Big Update)
बता दें की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के नियम के अनुसार, पति-पत्नि/Husband-Wife दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फर्जी करार देते हुए सरकार (Government) उससे वसूली यानि Recovery करेगी. इसके अलावा भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों को अपात्र बनाते हैं. अगर अपात्र किसान इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ उठाते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार को सभी किस्तें वापस करनी पड़ेगी. बताते चलें की इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियम के तहत किसान परिवार में अगर कोई TAX देता है तो इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ नहीं मिलेगा. यानी पति या पत्नी (Husband Or Wife) में से कोई पिछले साल Income Tax भरा है तो उन्हें इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा.
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कौन हैं अपात्र ? (PM Kisan Update)
PM Kisan Samman Nidhi Yojana के नियम के तहत अगर कोई किसान अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य में न कर दूसरे कामों में कर रहे हैं या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं और खेत उनका नहीं हैं. ऐसे किसान भी इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ उठाने के हकदार नहीं हैं. अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं होकर उसके पिता या दादा के नाम है तो उन्हें भी PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ नहीं मिलेगा.
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इन्हें भी नहीं मिलेगा लाभ
अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी (Government Employee) है या सेवानिवृत्त (Retire) हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है तो ऐसे लोग भी PM Kisan Samman Nidhi Yojana के लाभ के लिए अपात्र (Ineligible) हैं. वहीं अपात्रों की लिस्ट (PM Kisan Ineligible List) में Professional Registered Doctor, Engineer, इसके अलावा Lawyer, Chartered Accountant या इनके परिवार वाले भी आते हैं. आयकर (Income Tax) देने वाले परिवारों को भी इस PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ नहीं मिलेगा.
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